आरक्षण में सब-कोटा पर जीतन राम मांझी का बड़ा बयान: 'SC कोटे का 90% लाभ सिर्फ कुछ वर्गों तक सीमित, सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार हो बंटवारा'
आरक्षण में सब-कोटा पर जीतन राम मांझी का बड़ा बयान: 'SC कोटे का 90% लाभ सिर्फ कुछ वर्गों तक सीमित। पटना|बिहार |N5: केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) के संरक्षक जीतन राम मांझी ने अनुसूचित जाति (SC) आरक्षण के भीतर उप-कोटा (सब-कैटेगराइजेशन) लागू करने की पुरजोर वकालत की है। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के 2024 के ऐतिहासिक फैसले के अनुरूप आरक्षण में बंटवारा होना बेहद जरूरी है, ताकि वर्षों से वंचित रहे तबकों तक इसका वास्तविक लाभ पहुंच सके। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला केंद्रीय मंत्री मांझी ने स्पष्ट किया कि आरक्षण में उप-कोटा की बहस स्वतः शुरू नहीं हुई है। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से यह निर्णय दिया था कि राज्य सरकारों को अनुसूचित जाति कोटे के भीतर सब-कोटा (उप-वर्गीकरण) बनाने का अधिकार है। देश के कई राज्यों में इस दिशा में विचार चल रहा है। 90 प्रतिशत लाभ पर कुछ वर्गों का कब्जा मांझी ने मौजूदा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आंकड़ों के जरिए अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि SC कोट...