NEET विरोध प्रदर्शन: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद CJP ने 5 सितंबर का विरोध मार्च रद्द किया।
नई दिल्ली: NEET परीक्षा से जुड़े हालिया विरोध प्रदर्शनों के मामले में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा NEET विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए छात्रों के खिलाफ देश भर में दर्ज सभी प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) को रद्द करने का ऐतिहासिक आदेश दिया गया है।
इस अदालती फैसले और सरकार के सकारात्मक रुख के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने 5 सितंबर को आयोजित होने वाले अपने प्रस्तावित शांतिपूर्ण विरोध मार्च को आधिकारिक रूप से रद्द कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला और कानूनी प्रतिक्रिया
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर सहित कई प्रमुख हस्तियों ने किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा, "NEET विरोध प्रदर्शनों में शामिल छात्रों के खिलाफ देश भर में दर्ज सभी FIR को रद्द करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश बेहद सराहनीय है।"
न्यायालय के इस कदम से देश भर के उन हजारों छात्रों और युवाओं को बड़ी राहत मिली है, जो विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने के कारण कानूनी मुकदमों और FIR का सामना कर रहे थे। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मजबूती प्रदान करता है।
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का रुख
अदालती फैसले और सरकार के साथ हुई वार्ता के बाद, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 5 सितंबर के प्रदर्शन को वापस लेने की घोषणा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी द्वारा रखी गई सभी प्रमुख मांगों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है।
सौरभ दास ने अपने संबोधन में कहा कि पार्टी 5 सितंबर को इंडिया गेट से नए पुलिस मुख्यालय तक एक विशाल और शांतिपूर्ण विरोध मार्च निकालने वाली थी। हालांकि, चूंकि सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया है और न्यायपालिका की ओर से भी सकारात्मक निर्णय आया है, इसलिए अब इस विरोध मार्च को आगे बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।
N5: इस घटनाक्रम के बाद देश भर के छात्रों और प्रदर्शनकारी संगठनों ने राहत की सांस ली है। छात्र नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे न्याय और लोकतंत्र की जीत बताया है।
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(रिपोर्ट- शैलेन्द्र कुमार न्यूज डेस्क N5)
